गुरप्रीत कालरा
लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
Supreme Court of India ने Pema Khandu के खिलाफ लगे आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने का आदेश दिया है। जस्टिस Vikram Nath की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह निर्देश जारी किया।
अदालत ने कहा कि सीबीआई को दो सप्ताह के भीतर जांच शुरू करनी होगी। यह जांच जनवरी 2015 से दिसंबर 2025 के बीच दिए गए ठेकों पर केंद्रित होगी। कोर्ट ने इससे पहले 17 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था और 18 मार्च 2025 को गृह मंत्रालय व वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी किया था।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता Prashant Bhushan ने आरोप लगाया कि राज्य में ठेकों के जरिए बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं। उनका दावा था कि मुख्यमंत्री की पत्नी और भतीजे से जुड़ी कंपनियों को हजारों करोड़ रुपये के करीब 70 ठेके दिए गए, जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून और मंत्रियों की आचार संहिता का उल्लंघन है।
वहीं, राज्य सरकार की ओर से इन आरोपों को खारिज करते हुए याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया गया और इसे कानून का दुरुपयोग कहा गया।
अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।