लिसिका ग्रोवर
लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में Chhattisgarh High Court ने बड़ा फैसला सुनाते हुए Amit Jogi को हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
यह फैसला Ajit Jogi के बेटे अमित जोगी के खिलाफ आया है, जो Janta Congress Chhattisgarh के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोष सिद्ध पाया।
इस मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस Ramesh Sinha और जस्टिस Arvind Kumar Verma की खंडपीठ ने सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के 2007 के फैसले को पलट दिया।
कोर्ट ने अमित जोगी को उम्रकैद के साथ 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा का प्रावधान रखा गया है।
फैसले के बाद मृतक के बेटे Satish Jaggi ने इसे न्याय की जीत बताया। उन्होंने कहा कि 23 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद उनके परिवार को न्याय मिला है।
सतीश जग्गी ने कहा कि इस दौरान उन्हें राजनीतिक प्रभाव और धनबल दोनों से संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने अदालत से मांग की कि दोषी को फांसी की सजा दी जानी चाहिए और उनका पासपोर्ट भी जब्त किया जाना चाहिए।