लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
ऋचा बर्नवाल
नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्ती बढ़ाते हुए जुर्माने की राशि दोगुनी कर दी है। अब बिना वैध टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये के बजाय 500 रुपये देना होगा। यह नया नियम 20 जून 2026 से लागू हो गया है।
रेल मंत्रालय के अनुसार यह बदलाव जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत किया गया है। रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 137 और 138 के अंतर्गत बिना टिकट यात्रा, गलत टिकट या इस्तेमाल किए गए टिकट के उपयोग से जुड़े मामलों में न्यूनतम दंड राशि बढ़ा दी गई है।
रेलवे का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाना, रेलवे राजस्व की सुरक्षा करना और यात्रियों के लिए बेहतर यात्रा अनुभव सुनिश्चित करना है। रेलवे ने सभी यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले वैध टिकट खरीदने और नियमों का पालन करने की अपील की है।
हाल के महीनों में रेलवे द्वारा देशभर में टिकट जांच अभियान चलाए गए हैं। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि जुर्माने में बढ़ोतरी से बिना टिकट यात्रा की घटनाओं में कमी आएगी और नियमों का पालन बेहतर होगा।