लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
शालू कुमारी
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य उत्पादों की लेबलिंग और विज्ञापन दावों को लेकर सख्ती दिखाई है। प्राधिकरण ने 6 जुलाई 2026 को हेरिटेज फूड्स लिमिटेड, डिया फूड्स और सिप्जर न्यूट्रास्यूटिकल्स को कथित भ्रामक दावों और लेबलिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर नोटिस जारी किए।
FSSAI स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था है, जो देश में खाद्य सुरक्षा मानकों, पैकेजिंग, लेबलिंग और विज्ञापन दावों को नियंत्रित करती है। इसका गठन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत किया गया था।
हेरिटेज फूड्स लिमिटेड को उसके उत्पाद "Heritage Fresh Paneer" के नाम को लेकर नोटिस दिया गया। FSSAI के अनुसार, "Fresh Paneer" शब्द का इस्तेमाल निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं पाया गया। प्राधिकरण ने "Fresh" शब्द के उपयोग को लेकर तय शर्तों का हवाला दिया।
इसके अलावा कंपनी के एक ब्रांड नाम में इस्तेमाल किए गए "Healthy" शब्द पर भी आपत्ति जताई गई। FSSAI ने कहा कि खाद्य उत्पादों के नाम या विज्ञापन में स्वास्थ्य संबंधी दावे तय नियमों के अनुसार ही किए जा सकते हैं।
FSSAI की Food Safety and Standards (Advertising and Claims) Regulations, 2018 के तहत "Fresh", "Healthy", "Organic" और "Vegan" जैसे शब्दों के इस्तेमाल के लिए विशेष दिशानिर्देश बनाए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को गलत जानकारी से बचाना है।
प्राधिकरण ने कंपनियों से अपने दावों और लेबलिंग संबंधी स्पष्टीकरण देने को कहा है। खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, सही लेबलिंग उपभोक्ताओं को उत्पाद के बारे में स्पष्ट और भरोसेमंद जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।