लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
मुस्कान
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में अवैध निर्माण और असुरक्षित इमारतों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए संवेदनशील इलाकों का स्वतंत्र ऑडिट कराने का आदेश दिया है। अदालत ने संबंधित नगर निकायों के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब करते हुए कहा कि लापरवाही पाए जाने पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में प्रशासनिक लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कोर्ट ने कमजोर और जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान कर वहां मौजूद इमारतों की स्थिति की जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित विभागों को नियमों के उल्लंघन पर उचित कदम उठाने को कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का उद्देश्य दिल्ली-NCR में भवन सुरक्षा सुनिश्चित करना और अवैध निर्माण पर नियंत्रण मजबूत करना है।