लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
शालू कुमारी
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में बिहार के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें मृतका के परिजनों को ₹25 लाख का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।
यह मामला 31 दिसंबर 2018 की रात दक्षिण दिल्ली के एक फार्महाउस में आयोजित नववर्ष समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग से जुड़ा है। आरोप है कि समारोह के दौरान चली गोली से अर्चना गुप्ता नामक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थीं और बाद में उनकी मृत्यु हो गई।
राजू कुमार सिंह को पहले अदालत ने गैर-इरादतन हत्या (Culpable Homicide Not Amounting to Murder) के मामले में दोषी ठहराया था। सजा पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत से नरमी बरतने की अपील की थी, लेकिन अदालत ने चार वर्ष के कारावास और आर्थिक मुआवजे का आदेश दिया।
अदालत ने कहा कि हर्ष फायरिंग जैसी घटनाएं गंभीर परिणाम पैदा करती हैं और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं। फैसले के तहत मुआवजे की राशि मृतका के पति को दी जाएगी।
यह मामला एक बार फिर शादी और अन्य समारोहों में हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर सख्ती और कानूनी जवाबदेही को लेकर चर्चा का विषय बन गया है।