लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
ऋचा बर्नवाल
वर्ष 2020 में दर्ज चरस बरामदगी के एक मामले में विशेष अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया और कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी समाज के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए ऐसे मामलों में कड़ी सजा आवश्यक है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 2020 में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपी के कब्जे से व्यावसायिक मात्रा में चरस बरामद की थी। जांच पूरी होने के बाद आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया गया और मामले की सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने बरामदगी से जुड़े दस्तावेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयान अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए।
अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी करार दिया। फैसले में कहा गया कि अभियोजन आरोप सिद्ध करने में सफल रहा है, जिसके आधार पर आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया गया।
फैसले के बाद दोषी को नियमानुसार जेल भेज दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा ऐसे मामलों में कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।