गुरप्रीत कालरा
लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए “NO PUC, NO Fuel” नियम लागू कर दिया है। इस नए नियम के तहत अब जिन वाहनों के पास वैध Pollution Under Control (PUC) प्रमाणपत्र नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दी जाएगी।
सरकार का उद्देश्य राजधानी में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नियंत्रण करना और लोगों को समय पर PUC सर्टिफिकेट बनवाने के लिए प्रेरित करना है। परिवहन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों की संयुक्त निगरानी में यह व्यवस्था लागू की जा रही है।
दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों, CNG स्टेशनों और फ्यूल आउटलेट्स पर वाहन के PUC प्रमाणपत्र की जांच की जाएगी। यदि वाहन चालक के पास वैध PUC नहीं पाया गया, तो उसे ईंधन देने से मना कर दिया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार, यह नियम खासतौर पर पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर निगरानी रखने के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
सरकार ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपना PUC प्रमाणपत्र अपडेट करा लें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम दिल्ली की हवा को साफ करने और प्रदूषण स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।