सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की आखिरी सूची जारी करने की तारीख बढ़ा दी है. सर्वोच्च अदालत ने एनआरसी की सूची जारी करने की तारीख अब 31 अगस्त कर दी है. पहले ये डेडलाइन 31 जुलाई तक थी. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से केंद्र सरकार को मोहलत मिली है. सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एनआरसी कॉर्डिनेटर की उस अपील के बाद आया है, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि नयी सूची व्यापक और सही हो इसके लिए जरूरी है कि इसमें सभी वैध व्यक्तियों के नाम जोड़े जाएं और अवैध व्यक्तियों के नाम हटाए जाए, इसके लिए और समय की जरूरत है.
सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी कॉर्डिनेटर को निर्देश दिया कि वो एक पब्लिक नोटिस जारी करे, जिसमें इसे मुद्दे से जुड़े सभी पक्षधारक को सूचित किया जाए कि वे
7 अगस्त को 3 बजे अपनी समस्याएं लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेश हों. अदालत ने कहा कि इस मामले में जिन-जिन लोगों ने याचिका दी है सभी की याचिका पर अब 7 अगस्त को सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और असम की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने एनआरसी में गलत तरीके से जोड़े गए या शामिल किए गए नामों की पहचान के लिए 20 प्रतिशत सैंपल की जांच की मांग की थी.
इस बावत केंद्र और राज्य की पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर एफ नरीमन की खंडपीठ से मांग की थी कि उन्हें 20 प्रतिशत सैंपल कलेक्शन करने दिया जाए और पता लगाने दिया जाए कि तैयार की जा रही सूची में किसी तरह की अशुद्धि तो नहीं है.
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