डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और रेप के मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम को मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राम रहीम की पेरोल याचिका को ठुकरा दिया है। इस याचिका को पत्नी द्वारा दायर किया गया था।
बता दें कि इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जज ने दुष्कर्म के आरोपी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया था। वह डेरा प्रमुख की सजा के बाद, 25 अगस्त 2017 में हरियाणा के पंचकुला में हुई हिंसा के मामले में जेल में है। अब इस मामले को मुख्य न्यायाधीश
के समक्ष रखा जाएगा ताकि मामले को अन्य पीठ को सौंपा जा सकें।
उनके (हनीप्रीत) वकील ने कहा कि हिंसा में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और बाद में उनका नाम एफआरआई में दर्ज हुआ। गुरमीत राम रहीम को दो महिलाओं संग दुष्कर्म के चलते अगस्त 2017 में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।
जनवरी में एक विशेष सीबीआई अदालत ने भी गुरमीत राम रहीम सहित तीन और लोगों को 16 साल पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद सिरसा और पंचकुला में हिंसा हुई जिसमें 41 लोग मारे गए और 260 से अधिक घायल हो गए थे।
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